Jharkhand Rape News : गैंगरेप के बाद मर्डर करने वाले आठ दोषियों को उम्रकैद की सजा

Jharkhan Rape News : गैंगरेप के बाद मर्डर करने वाले आठ दोषियों को उम्रकैद की सजा Jharkhand Rape News: gangrape murder case Eight convicts life imprisonment

CrimeTak

06 May 2022 (अपडेटेड: Mar 6 2023 4:18 PM)

follow google news

Jharkhand News : झारखंड के पलामू मेदिनीनगर में गैंगरेप के बाद हत्या करने वाले 8 अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही कोर्ट ने दोषियों को 1-1 लाख रुपये जुर्माना देने का भी आदेश दिया है। ये फैसला यहां की स्थानीय अदालत ने सुनाया है। गैंगरेप के बाद मर्डर का ये केस 6 साल पुराना है।

मेदिनीनगर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार की अदालत ने 24 मार्च, 2016 को हुई इसघटना में आठ दोषियों को बामशक्कत उम्रकैद और साथ एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने काभुगतान नहीं करने पर उक्त दोषी को दो साल अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

अभियोजन में बताया कि मामला पाटन थाना क्षेत्र का है जहां एक महिला ने 26 मार्च 2016 को इनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। अभियुक्तों पर आरोप था कि 24 मार्च 2016 को पीड़िता जब अपने घर पर थी तभी सभी आरोपी घर की दीवार तोड़कर अंदर घुस आए और महिला को जबरन अज्ञात स्थान पर ले गए, उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया और हत्या करके उसका शव नदी के किनारे रेत में गाड़ दिया।

अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर दोषी पाते हुए सभी आठ अभियुक्तों इकबाल अंसारी, राकेश कुमार सिंह, विजय कुमार यादव, रामजीत मेहता, पारस यादव, ओम प्रकाश सिंह,, अखिलेश कुमार पाल और सुरेंद्र यादव को दोषी करार दिया और आज सजा सुनाई।

    follow google newsfollow whatsapp