Haryana Court News: हरियाणा के अंबाला में एक फास्ट ट्रैक अदालत ने 65 वर्षीय व्यक्ति को अपनी नाबालिग सौतेली बेटी के साथ बार-बार दुष्कर्म और उसे गर्भवती करने के आरोप में उम्रकैद की सजा सुनाई। सरकारी वकील सुरजीत सिंह ने बताया कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) की अदालत ने यहां नारायणगढ़ के रहने वाले दोषी पर 22 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक, घटना के वक्त पीड़िता की उम्र 16 साल थी। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) की विभिन्न धाराओं के तहत नारायणगढ़ पुलिस थाने में 22 जुलाई 2022 को सौतेले पिता के खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया था।
सौतेली बेटी से दुष्कर्म और उसे गर्भवती करने का आरोप, कोर्ट ने दी उम्र कैद की सजा
Haryana Court News: हरियाणा के अंबाला में एक फास्ट ट्रैक अदालत ने 65 वर्षीय व्यक्ति को अपनी नाबालिग सौतेली बेटी के साथ बार-बार दुष्कर्म और उसे गर्भवती करने के आरोप में उम्रकैद की सजा सुनाई।
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जांच में जुटी पुलिस
29 Aug 2023 (अपडेटेड: Aug 29 2023 8:50 PM)
पीड़िता ने बच्ची को जन्म दिया
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एएसजे ने अपने आदेश में माना कि दोषी ने पीड़ित बच्ची का यौन उत्पीड़न किया था, जिसकी वजह से वह गर्भवती हो गई। आदेश के मुताबिक, ''पीड़िता ने बच्ची को जन्म दिया है। वह अपने साथ हुए अपराध की वजह से ढेर सारी मानसिक पीड़ा और दर्द से जूझ रही है।'' एएसजे ने आदेश में कहा, ''पीड़िता के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव की भरपाई नहीं की जा सकती।''
सात लाख रुपये का मुआवजा
अदालत ने कहा कि पीड़िता को सात लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए, जिसमें से 50 फीसदी राशि लड़की को दी जाए और बाकी बची राशि इस अपराध के परिणामस्वरूप जन्मी बच्ची के नाम पर सावधि जमा की जानी चाहिए। आदेश के मुताबिक, मुआवजा राशि के भुगतान के लिए मामले को अंबाला के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पास भेज दिया गया है। आदेश में कहा गया, ''समाज को एक सख्त और अलग संदेश देना होगा कि इस तरह के लोगों को बख्शा नहीं जाएगा और कानून के मुताबिक उनके साथ सख्ती से निपटा जाएगा।''
(PTI)
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