गुरूग्राम में तीन साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या, पांच साल बाद दरिंदे को मिली सज़ा ए मौत

Gurugram Crime: नाबालिग से रेप के बाद हत्या के मामले में जिला अदालत का बड़ा फैसला आया है, अदालत ने आरोपी सुनील कुमार को रेप और हत्या का दोषी ठहराया है।

अदालत का फैसला

अदालत का फैसला

22 Feb 2024 (अपडेटेड: Feb 22 2024 2:50 PM)

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गुरूग्राम से नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट

Gurugram Court: गुरुग्राम में तीन साल की मासूम से रेप करने और रेप के बाद बच्ची की हत्या करने के आरोपी को मौत की सज़ा सुनाई गई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश शशि चौहान की कोर्ट ने पुख्ता सबूतों व गवाहों के आधार पर पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी करार दिया। आरोपी को मृत्युदंड की सजा के साथ साथ जुर्माना लगाया गया है।

बच्ची की हत्या करने के आरोपी को मौत की सज़ा

आरोपी के खिलाफ साइबर सिटी कर थाना सैक्टर 65  में 11 नवम्बर 2018 में पास्को एक्ट व 3 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप करने और उसकी हत्या करने का मामला दर्ज किया गया था। दरअसल  मासूम बच्ची अपने घर के बाहर सहेलियों के साथ खेल रही थी, उसी वक्त मौका पाकर आरोपी सुनील ने बच्ची को 10 रुपए का लालच दिया और बहला फुसला कर उसको अपने साथ ले गया। घर में आरोपी ने बच्ची के साथ रेप किया और बेरहमी से बच्ची की हत्या कर दी। यह पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई थी।

तीन साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या

आरोपी के खिलाफ जो सबूत मिले थे उसमें सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर देखा जा सकता था कि किस तरह से आरोपी सुनील बच्ची को साथ लेकर जा रहा था। इसके अलावा पुलिस ने कई ऐसे एविडेंस जुटाए थे, जिसके आधार पर न्यायाधीश शशि चौहान कि कोर्ट ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाई। वही आरोपी के खिलाफ इसी तरह के और भी मामले सामने आए थे। फिलहाल कोर्ट ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाते हुए 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इसके अलावा पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए की राहत राशि देने का भी फैसला दिया है।

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