Gujarat Riots: अदालत नरोदा गाम नरसंहार मामले में सभी आरोपी बरी, 21 साल पहले हुई थी 11 की मौत

Gujarat News: गुजरात की एक विशेष अदालत 2002 के सांप्रदायिक दंगों के दौरान नरोदा गाम के सभी दोषियों को बरी कर दिया है.

अदालत का फैसला

अदालत का फैसला

20 Apr 2023 (अपडेटेड: Apr 20 2023 5:45 PM)

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Ahmedabad News: गुजरात की एक विशेष अदालत 2002 के सांप्रदायिक दंगों के दौरान नरोदा गाम (naroda gam massacre) में मुस्लिम समुदाय के 11 सदस्यों की हत्या के मामले में बृहस्पतिवार को फैसला आया. अहमदाबाद की विशेष अदालत ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया. बाबू बजरंगी, माया कोडनानी समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया है. 

कुल 86 आरोपी शामिल थे

naroda gam massacre Verdict : इस मामले के आरोपियों में भाजपा की पूर्व विधायक माया कोडनानी और बजरंग दल के नेता बाबू बजरंगी भी शामिल हैं। मामले में कुल 86 आरोपी थे, लेकिन उनमें से 18 लोगों की सुनवाई के दौरान मौत हो गई। विशेष अदालत के न्यायाधीश एस.के. बक्शी मामले में 20 अप्रैल को फैसला सुना सकते हैं। गोधरा में ट्रेन आगजनी की घटना में अयोध्या से लौट रहे 58 यात्रियों की मौत के एक दिन बाद 28 फरवरी 2002 को अहमदाबाद शहर के नरोदा गाम इलाके में दंगों के दौरान कम से कम 11 लोग मारे गए थे। नरोदा ग्राम मामले में आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या), 307 (हत्या का प्रयास), 143 (गैरकानूनी जमावड़ा), 147 (दंगा), 148 (घातक हथियारों से लैस होकर दंगा करना), 120बी (आपराधिक साजिश) के तहत मुकदमा चल रहा है।

(Input PTI)

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