Gujarat News : गुजरात के सूरत स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट (POCSO) ने 13 साल की छात्रा से बलात्कार करने वाले टीचर को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने टिप्पणी की कि आरोपी ने जो गुनाह किया वह शिक्षक और छात्र के रिश्ते पर दाग जैसा है. आरोपी ने बहुत बड़ी गलती की है क्योंकि शिक्षक को रक्षक के रूप में देखा जाता है. वह छात्रों को सिखाते हैं कि समाज में क्या सही है और क्या गलत है। यह उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन इसने तो वो पवित्र रिश्ते को ही खत्म कर दिया.
13 साल की छात्रा से गणित टीचर ने किया रेप, मिली 20 साल की सजा, जज बोले: ये शिक्षक-छात्र के रिश्ते पर दाग जैसा है
Gujarat news : कोर्ट ने टिप्पणी की कि आरोपी ने जो गुनाह किया वह शिक्षक और छात्र के रिश्ते पर दाग जैसा है. आरोपी ने बहुत बड़ी गलती की है क्योंकि शिक्षक को रक्षक के रूप में देखा जाता है.
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Rape : सांकेतिक फोटो
08 Jan 2024 (अपडेटेड: Jan 8 2024 9:30 PM)
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दोषी करार देने के साथ पीड़ितो को मिलेगा 1 लाख
जस्टिस एसएन सोलंकी ने गुरुवार शाम को 2022 दुष्कर्म और अपहरण मामले में आरोपी पप्पू उर्फ अजीत गुप्ता को दोषी करार दिया। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि पीड़िता को 1 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए. आदेश में कोर्ट ने कहा कि नाबालिग लड़कियों के साथ यौन उत्पीड़न के मामले बढ़ रहे हैं. ऐसे अपराधों को रोकने के लिए सख्त प्रावधानों वाला कानून बनाया गया है. बचाव पक्ष ने कोर्ट में कहा था कि आरोपी के परिवार की जिम्मेदारी उसके कंधों पर है. बचाव पक्ष ने इस आधार पर अदालत से दोषी की सजा कम करने का अनुरोध किया था. हालांकि, कोर्ट ने सजा कम नहीं की. दरअसल, घटना के वक्त बच्ची 13 साल 11 महीने की थी.
आरोपी गणित का टीचर
जस्टिस ने अपने फैसले में कहा कि आरोपी शिक्षक गणित का शिक्षक है. वह जानता था कि लड़की सिर्फ 13 साल की है और नाबालिग है. आरोपी ने जो किया वो टीचर और स्टूडेंट के रिश्ते पर दाग जैसा है. आरोपी ने छात्रा के साथ शारीरिक संबंध बनाए, जिसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। इससे समाज पर बुरा असर पड़ता है. आरोपी ने छात्रा की मासूमियत का फायदा उठाया।
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