Ghaziabad Crime News: गाजियाबाद में मासूम बच्ची के साथ हैवानियत करने वाले को अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। यह सजा 6 महीने से भी कम समय में सुनाई है। घटना 18 अगस्त 2022 की है। जब मोदीनगर थाना क्षेत्र में कपिल कश्यप नाम का युवक दो बच्चियों को अपनी साइकिल पर उठा ले गया था। आरोपी ने एक छोटी बच्ची को जिसकी उम्र 6 वर्ष थी उसको थप्पड़ मार कर बेहोश कर दिया था। जबकि दूसरी 9 वर्ष की बच्ची के साथ ही ईख के खेत मे रेप किया। रेप के बाद आरोपी ने 9 साल की बच्ची को मार डाला था।
UP Crime: गाजियाबाद कोर्ट ने 9 साल की बच्ची से रेप व हत्या के आरोपी को फांसी की सजा सुनाई, 6 महीने में आया फैसला
UP Court News: बच्ची से रेप और हत्या की वारदात के 6 महीने के अंदर ही अदालत ने फैसला सुनाया है, ये वारदात 18 अगस्त 2022 की है।
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6 महीने में इंसाफ
15 Mar 2023 (अपडेटेड: Mar 15 2023 7:01 PM)
इसके बाद पुलिस ने कपिल कश्यप को गिरफ्तार कर लिया था। तब से यह मामला कोर्ट में था। आज कोर्ट ने 5 महीने और 29 दिन में कपिल कश्यप को फांसी की सजा सुनाई है। कपिल कश्यप पर 302 यानी हत्या 363 अपराहन 376 रेप के अंतर्गत हत्या फांसी की सजा सुनाई है साथ में जुर्माना भी लगाया है । बच्चियों के गायब होने की सूचना पर पुलिस टीम भी एक्टिव नजर आई थी।
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बच्ची की तलाश के लिए पुलिस ने इलाके के खेतों में पूरी रात सर्च ऑपरेशन चलाया था । हालांकि बच्चियों के 18 अगस्त को गायब होने के बाद अगले दिन 9 बर्षीय बच्ची का शव पुलिस को मिला था। इस मामले में मृतक बच्ची के परिवार ने त्वरित कार्यवाही कर बच्ची से हैवानियत करने वाले हत्यारे को फांसी की सजा मिलने पर , पुलिस की कार्यशैली को सराहा है। वहीं गाजियाबाद पुलिस भी मानती है कि प्रभावी कार्रवाई के चलते इतनी जल्दी इस मामले में यह फैसला आ सका है। इस मामले में सरकारी वकील ने बताया कि कुल 14 गवाह पेश किए गए थे।
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