नाबालिग से गैंगरेप, कोर्ट ने 3 नाबालिगों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

Court News: धनबाद कोर्ट में सामूहिक दुष्कर्म के एक मामले में कोर्ट ने तीन नाबालिगों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.

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18 Jul 2023 (अपडेटेड: Jul 18 2023 7:10 PM)

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Court News: धनबाद कोर्ट में सामूहिक दुष्कर्म के एक मामले में कोर्ट ने तीन नाबालिगों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सुजीत कुमार सिंह की अदालत ने पिछली तारीख को ही तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया था. सजा की बिंदु पर सुनवाई बाकी थी. जिस पर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है.

13 मार्च 2019 को नाबालिग लड़की अपने रिश्तेदार के घर शादी समारोह में गई थी. रात में शादी समारोह से निकलकर वह अपनी नानी के घर जा रही थी। इस दौरान चार लड़के मिलकर नाबालिग लड़की को बीच रास्ते में एक खंडहर मकान में ले गए, जहां उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया. हादसे के बाद नाबालिग लड़की बेहोश हो गई थी। सुबह होश आने पर वह किसी तरह घर पहुंची और परिजनों को घटना की जानकारी दी। 18 मार्च 2019 को चिरकुंडा थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी.

लोक अभियोजक अनिल कुमार सिंह ने बताया कि मामले में 4 नाबालिगों पर मोहल्ले की एक नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाया गया था. जिसमें से 3 आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार दिया है. एक अन्य आरोपी को कोर्ट ने बरी कर दिया है. उन्होंने बताया कि जिस समय नाबालिगों द्वारा सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया, उस समय सभी आरोपियों की उम्र करीब 17 साल थी. कोर्ट का फैसला आने तक उसकी उम्र 20 से 21 साल हो चुकी है. इस मामले में कोर्ट ने महेश भुइयां, टिंकू भुइयां और संजय भैया को दोषी मानते हुए 10 हजार रुपये जुर्माना और आजीवन कारावास की सजा सुनायी.

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