Delhi News : दिल्ली की एक अदालत ने 2020 में उत्तरपूर्व दिल्ली में हुए दंगे मामलों से जुड़े एक मामले में पांच लोगों को दुकान में आग लगाने के आरोपों से मुक्त कर दिया और कहा कि दुकान की तस्वीरों से ऐसा नहीं लगता कि दुकान में आग लगाई गई। अदालत ने यह भी कहा कि वह ‘‘ शिकायतकर्ता तथा अन्य की गवाही पर आंख बंद करके फैसला नहीं ले सकती।’’ अदालत ने हालांकि कहा कि दंगे के आरोप में इन पर मुकदमा चलाया जाएगा।
Delhi Riots : कोर्ट ने 5 लोगों को दुकान में आग लगाने के आरोपों से बरी किया
दिल्ली दंगे: अदालत ने पांच लोगों को दुकान में आग लगाने के आरोपों से बरी किया
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15 Sep 2022 (अपडेटेड: Mar 6 2023 4:26 PM)
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचाला ने इस मामले को संबंधित मजिस्ट्रेट की अदालत में स्थानांतरित किया। अदालत फरवरी 2020के एक मामले में सुनवाई कर रही थी जिसमें आरोप लगाए गए थे कि मंजूर अली की दुकान को क्षतिग्रस्त किया गया था, लूटा गया और बाद में दंगाइयों ने उसे आग के हवाले कर दिया था।
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अभियोजन ने कहा कि पांच आरोपियों इरशाद, रवि सक्सेना,गुलफाम, उजर और जितेंद्र को उस वक्त कई धाराओं के तहत आरोपित किया गया था। अदालत ने कहा कि शिकायतकर्ता तथा अन्य गवाहों के बयान के अनुसार दुकान में तोड़फोड़ की गई और उसे आग के हवाले कर दिया गया,लेकिन दुकान की तस्वीरों से ऐसा नहीं लग रहा कि उसमें आग लगाई गई।
अदालत ने 14 सितंबर के अपने आदेश में कहा, ‘‘ ऐसा संभव है कि गवाहों ने सामान्य तौर पर गवाही दी हो क्योंकि क्षेत्र में आगजनी की अन्य घटनाएं हुई थीं।’’ अदालत ने कहा कि वह शिकायतकर्ता तथा अन्य गवाहों के गवाही पर आंख बद कर के भरोसा नहीं कर सकती।
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