Sajjan Kumar acquitted in a case of 1984 anti-Sikh riots : दिल्ली में 1984 में हुए सिख विरोध दंगे में एक व्यक्ति की हत्या के मामले में कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार को कोर्ट ने बरी किया है. इस संबंध में आदेश देते हुए जज ने कहा कि “आरोपी सज्जन कुमार को संदेह का लाभ देते हुए बरी किया जाता है।” बता दें कि 31 अक्टूबर, 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके सिख सुरक्षाकर्मियों ने हत्या कर दी थी, जिसके बाद दंगे भड़क उठे थे. दंगों से जुड़े एक अन्य मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद सज्जन कुमार फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं. क्या है मामला, आइए जानते हैं.
1984 सिख-विरोधी दंगे के एक मामले में कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार बरी
Delhi 1984 anti-Sikh riots : दिल्ली की एक अदालत ने कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार को 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों के दौरान एक व्यक्ति की हत्या से बरी कर दिया।
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Former Congress MP Sajjan Kumar acquitted in a case of 1984 anti-Sikh riots
20 Sep 2023 (अपडेटेड: Sep 24 2023 10:05 PM)
सुल्तानपुरी में सुरजीत सिंह की मौत केस में फैसला
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1984 Delhi riots : दिल्ली की एक अदालत ने कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार को 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों के दौरान एक व्यक्ति की हत्या से संबंधित मामले में 'संदेह का लाभ' देते हुए बुधवार को बरी कर दिया। विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने दो अन्य आरोपियों वेद प्रकाश पियाल और ब्रह्मानंद गुप्ता को भी यह कहते हुए बरी कर दिया कि अभियोजन पक्ष उनके खिलाफ हत्या और दंगे के आरोप साबित करने में विफल रहा। सुल्तानपुरी में हुई घटना के दौरान सिख व्यक्ति सुरजीत सिंह की मौत हो गई थी।
न्यायाधीश ने कहा, “आरोपी सज्जन कुमार को संदेह का लाभ देते हुए बरी किया जाता है।” कुमार के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153ए (धर्म, नस्ल आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना), धारा 109 (किसी अपराध के लिए उकसाना), धारा 302 (हत्या) और धारा 147 (दंगा) के तहत मामला दर्ज किया गया था। 31 अक्टूबर, 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके सिख अंगरक्षकों ने हत्या कर दी थी, जिसके बाद दंगे भड़क उठे थे। दंगों से जुड़े एक अन्य मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद कुमार फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं।
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