मद्रास उच्च न्यायालय ने पीएफआई के दो पदाधिकारियों को दी जमानत, लगा था आतंकी गतिविधियों का आरोप

Chennai: मद्रास उच्च न्यायालय ने देश के विभिन्न हिस्सों में आतंकी गतिविधियों की साजिश रचने के आरोपी पीएफआई के दो पदाधिकारियों को मंगलवार को जमानत दे दी।

अदालत का फैसला

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13 Dec 2023 (अपडेटेड: Dec 13 2023 7:50 PM)

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Chennai PFI News: मद्रास उच्च न्यायालय ने देश के विभिन्न हिस्सों में आतंकी गतिविधियों की साजिश रचने के आरोपी पीएफआई के दो पदाधिकारियों को मंगलवार को जमानत दे दी। न्यायमूर्ति एस.एस. सुंदर और न्यायमूर्ति सुंदर मोहन की खंडपीठ ने प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) से जुड़े आर. उमर शरीफ उर्फ उमर जूस और मोहम्मद सिगम को जमानत प्रदान की।

आतंकी गतिविधियों की साजिश 

सिगम ने पिछले साल नवंबर में आत्मसमर्पण कर दिया था जबकि शरीफ को एक महीने बाद मामले में गिरफ्तार किया गया था। उच्च न्यायालय ने दोनों आरोपियों को जमानत देने से इनकार संबंधी विशेष अदालत के आदेशों को रद्द कर दिया। पीठ ने एक-एक लाख रुपये के बांड और इतनी ही राशि की दो जमानतों के भुगतान और जेल से रिहाई के बाद यहां रहने समेत विभिन्न शर्तों पर जमानत प्रदान की।

आरोपी पीएफआई के दो पदाधिकारियों को जमानत

पीएफआई के बारे में कहा जाता है कि उसका केरल मॉड्यूल ISIS के लिए काम कर रहा था। वहां से इसके सदस्यों ने सीरिया और इराक में ISIS को जॉइन किया। संगठन का दावा है कि वह मुस्लिम और दलित हितों की रक्षा की लड़ाई लड़ता है। कर्नाटक के स्थानीय निकाय चुनाव में संगठन चुनाव भी लड़ चुका है।

(PTI)

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