Bombay High Court News: बॉम्बे हाई कोर्ट ने 13 साल की लड़की से बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार महाराष्ट्र के एक व्यक्ति को यह कहते हुए जमानत दे दी है कि उनका अफेयर था और यौन संबंध प्यार के कारण था, न कि वासना के कारण. न्यायमूर्ति उर्मिला जोशी-फाल्के ने कहा कि लड़की नाबालिग थी लेकिन उसने पुलिस को बताया था कि उसने स्वेच्छा से अपना घर छोड़ दिया था और आरोपी नितिन ढाबेराव के साथ रहने लगी थी। राहत देते हुए, अदालत ने कहा कि ढाबेराव की उम्र भी "26 वर्ष" थी।
'प्यार था, हवस नहीं'- बॉम्बे हाईकोर्ट ने 13 वर्षीय लड़की से बलात्कार के आरोपी को जमानत दी
Bombay High Court News: बॉम्बे हाई कोर्ट ने 13 साल की लड़की से बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार
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Crime Tak
14 Jan 2024 (अपडेटेड: Jan 14 2024 6:20 PM)
जस्टिस जोशी-फाल्के ने अपने आदेश में कहा, ''आवेदक की उम्र भी 26 साल है और वे प्रेम संबंध के कारण एक साथ आए हैं.''
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अदालत ने कहा, "ऐसा प्रतीत होता है कि यौन संबंध की कथित घटना दो युवकों के बीच आकर्षण के कारण है और ऐसा नहीं है कि आवेदक ने वासना के कारण पीड़िता का यौन उत्पीड़न किया है।"
अगस्त 2020 में लड़की के पिता ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. पुलिस ने जब आरोपी का पता लगाया तो लड़की ने उन्हें बताया कि उसने अपनी मर्जी से घर छोड़ा है क्योंकि वह आरोपी के साथ रिश्ते में थी.
युवती ने घर से आभूषण और नकदी चोरी कर ली थी
उसने पुलिस को बताया कि आरोपी ने उससे शादी करने का भी वादा किया था. यही कारण था कि उसने अपने घर से आभूषण और नकदी चुरा ली और धाबेराव के साथ रहने चली गई.
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