Bhopal News: मध्य प्रदेश के भोपाल में एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसे जानकर आप कहेंगे कि रिश्तों की कोई इज्जत नहीं रह गई है. रिश्ते टूट रहे हैं. प्रेमी के बहकावे में आकर एक बेटी ने अपने पिता पर रेप का झूठा केस दर्ज करा दिया. भोपाल कोर्ट ने पिता को भी उम्रकैद की सजा सुनाई. पिता 12 साल से सलाखों के पीछे हैं. अब हाईकोर्ट ने भोपाल जिला कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है और पिता को जेल से रिहा करने का आदेश दिया है. हाईकोर्ट ने बेटी द्वारा लगाए गए रेप के आरोप को झूठा पाया है.
बॉयफ्रेंड के साथ पकड़ा तो बेटी ने पापा को ही रेप केस में फंसाया, 12 साल बाद मिला बेगुनाह पिता को इंसाफ
जिसे जानकर आप कहेंगे कि रिश्तों की कोई इज्जत नहीं रह गई है.
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Crime Tak
01 Feb 2024 (अपडेटेड: Feb 1 2024 6:30 PM)
दरअसल, जबलपुर हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष अपने मामले को गुण-दोष के आधार पर स्थापित करने में पूरी तरह से विफल रहा है. पिता के वकील विवेक अग्रवाल ने हाईकोर्ट में बताया कि पीड़िता ने खुद अपने बयान में कहा है कि उसके पिता ने उसे उसके प्रेमी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था. साथ ही उसे जमकर डांट भी लगाई. इसके बाद लड़की ने अपने प्रेमी के बहकावे में आकर अपने पिता के खिलाफ रेप का मामला दर्ज करा दिया.
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इसके बाद भोपाल कोर्ट ने पिता को आरोपी घोषित कर आजीवन कारावास की सजा सुनाई. यह मामला उस वक्त काफी चर्चा में रहा था, जब समाज ने पिता को समाज का कलंक करार दिया था.
पिता के खिलाफ रेप का केस दर्ज कराया गया
मामला भोपाल के छोला मंदिर थाने का है. 21 मार्च 2012 को पीड़िता अपने नाना के साथ थाने पहुंची. उसने पुलिस को बताया था कि उसके पिता ने 18 मार्च 2012 को उसके साथ दुष्कर्म किया था. जांच के बाद पुलिस ने चालान पेश किया और सत्र न्यायालय ने 15 फरवरी 2013 को पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. पिता ने अदालत में अपील दायर की थी 2013 में सजा के खिलाफ.
अधिवक्ता विवेक अग्रवाल ने तर्क दिया कि पीड़िता कई बार अपने बयान बदल चुकी है. यहां तक कि एमएलसी रिपोर्ट में भी जबरन अत्याचार का कोई जिक्र नहीं किया गया. सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने अपील स्वीकार कर सेशन कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया. 12 साल जेल में रहने के बाद अब पिता बाहर आएंगे.
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