Court News: दिल्ली की एक फैमिली कोर्ट (Family Court) ने शादी के 9 साल बाद भी पति के साथ सेक्स (Sex) न करने को मानसिक क्रूरता (mental cruelty) करार देते हुए एक पत्नी को तलाक दे दिया है. इस जोड़े की शादी 2014 में हुई थी, जिसके बाद से पत्नी ने अभी तक पति के साथ यौन संबंध नहीं बनाए हैं। इसके चलते पति ने तलाक की मांग करते हुए कोर्ट का रुख किया था. तलाक के लिए कोर्ट पहुंचे पति का आरोप है कि उसकी पत्नी ने शादी के 9 साल बाद भी उसे सेक्स नहीं करने दिया. इस तरह वह उसके साथ मानसिक क्रूरता कर रही है, इसलिए उसे तलाक की इजाजत दी जाए.'
शादी को 9 साल हुए लेकिन पति को नहीं करने दी सेक्स, कोर्ट ने मानसिक क्रूरता बता दिया ये फैसला
Court News: दिल्ली की एक फैमिली कोर्ट (Family Court) ने शादी के 9 साल बाद भी पति के साथ सेक्स (Sex) न करने को मानसिक क्रूरता (mental cruelty) करार देते हुए एक पत्नी को तलाक दे दिया है.
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Crime News
02 Jul 2023 (अपडेटेड: Jul 2 2023 1:05 PM)
कोर्ट ने पति-पत्नी को तलाक देते हुए कहा कि जानबूझकर पार्टनर को सेक्स से वंचित करना एक तरह की मानसिक क्रूरता है. इस मामले में याचिकाकर्ता पति ने अपनी पत्नी पर क्रूरता का आरोप लगाते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया. पति ने कोर्ट को बताया कि उनकी शादी 2014 में हुई थी, लेकिन आज तक पत्नी ने एक बार भी उसके साथ सेक्स नहीं किया है. आपको बता दें कि ये कपल एक मैट्रिमोनियल साइट के जरिए एक-दूसरे के संपर्क में आया था. 13 महीने तक एक दूसरे के संपर्क में रहने के बाद दोनों ने शादी कर ली.
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इस पर कोर्ट ने कहा कि सेक्स किसी भी शादी की बुनियाद है. इसके बिना किसी भी शादी का लंबे समय तक टिक पाना नामुमकिन है। अदालत ने आगे कहा कि बिना किसी वैध कारण के विवाह में यौन संबंधों से इनकार करना क्रूरता से कम नहीं है क्योंकि यह विवाह नामक संस्था की नींव पर हमला है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अगर पति-पत्नी बिना सेक्स के खुश हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर दोनों में से कोई भी इससे असंतुष्ट है तो शादी का कोई मतलब नहीं है.
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